नैनीताल, 24 फरवरी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने औषधि तस्करी के एक मामले में आरोपी निखिल कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और जांच व साक्ष्यों के मद्देनज़र इस चरण में जमानत देना उचित नहीं होगा।

बताया जा रहा है कि आरोपी पर प्रतिबंधित पदार्थ को अवैध रूप से विदेश भेजने का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार, कुरियर के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश की गई थी। मामले में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई जारी है।

सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने दलील दी कि आरोपी को जमानत मिलने पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ या जांच प्रभावित होने की आशंका है। वहीं बचाव पक्ष ने जमानत देने की अपील की, लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया।

अदालत के इस फैसले के बाद आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहना होगा। मामले की अगली सुनवाई की तिथि शीघ्र तय की जाएगी।

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